सेबी के बारे में

सेबी का गठन :


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) का गठन भारत सरकार द्वारा पारित किए गए एक संकल्प के अनुसार 12 अप्रैल, 1988 को एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था ।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) का गठन वर्ष 1992 में एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया, तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी एक्ट, 1992) [1992 का 15] के प्रावधान 30 जनवरी, 1992 से लागू हुए ।

उद्देशिका


सेबी की उद्देशिका के अनुसार सेबी के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं : "प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना; प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के विकास को बढ़ावा देना तथा उसे विनियमित करना और उससे संबंधित विषयों का प्रावधान करना"